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बिहार दाखिल ख़ारिज के लिए केवाला ऑनलाइन कैसे करें 2026

बिहार दाखिल ख़ारिज के लिए केवाला ऑनलाइन कैसे करें 2026

अगर आपने बिहार में कोई जमीन खरीदी है, तो केवल रजिस्ट्री (केवाला) करा लेना ही काफी नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल-ख़ारिज (Mutation) कराना अनिवार्य है। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि 2026 में नए नियमों के अनुसार केवाला के जरिए दाखिल-ख़ारिज ऑनलाइन कैसे करें।

दाखिल-ख़ारिज के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required)

आवेदन शुरू करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट (PDF) में तैयार रखें:

Step-by-Step: केवाला ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज करने की प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले बिहार भूमि के आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. Registration/Login: यदि आप पहली बार आए हैं तो 'Registration' पर क्लिक करें, अन्यथा अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से 'Login' करें।
  3. ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज आवेदन: डैशबोर्ड पर "ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज आवेदन करें" के विकल्प पर क्लिक करें।
  4. जिला और अंचल का चयन: अपना जिला और अंचल (Block) चुनें और 'Apply New Mutation' पर क्लिक करें।
  5. आवेदक का विवरण (Applicant Details): यहाँ आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और पता भरें। 'Mutation Type' में 'Sale Deed' चुनें।
  6. खरीदार और विक्रेता की जानकारी: 'Buyer Details' में खरीदने वाले की और 'Seller Details' में बेचने वाले की पूरी जानकारी (नाम, पता, हिस्सा) भरें।
  7. जमीन का विवरण (Plot Details): यहाँ हल्का, मौजा, थाना नंबर, खाता नंबर और खेसरा (Plot No) दर्ज करें। जमीन का क्षेत्रफल (रकबा) एकड़ और डिसमिल में सही-सही भरें।
  8. दस्तावेज अपलोड करें: अंत में, अपने केवाला (Sale Deed) की सभी प्रतियों को एक PDF फाइल (2MB से कम) बनाकर अपलोड करें।

दाखिल-ख़ारिज आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

आवेदन करने के बाद आपको एक Case Number प्राप्त होगा। इसकी स्थिति जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें:

महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां

सावधानी विवरण
PDF साइज केवाला की PDF फाइल 2MB से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चौहद्दी (Boundary) जमीन के चारों दिशाओं के मालिकों के नाम सही भरें।
समय सीमा आम तौर पर इसमें 21 से 45 दिनों का समय लगता है।

निष्कर्ष: बिहार में दाखिल-ख़ारिज की प्रक्रिया अब बहुत आसान हो गई है। यदि आपका आवेदन राजस्व कर्मचारी या अंचलाधिकारी (CO) द्वारा बिना किसी ठोस कारण के रोका जाता है, तो आप 'समान्य अपील' भी कर सकते हैं।