दाखिल खारिज (Dakhil Kharij) के माध्यम से भूस्वामियों को सरकारी अभिलेखों में अपनी भूमि के स्वामित्व की स्थिति को अद्यतन करने की अनुमति मिलती है। यह संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन की प्रक्रिया है, चाहे वह बिक्री, उपहार, विरासत या किसी अन्य कारण से हो।

दाखिल खारिज (Dakhil Kharij) का महत्व

संपत्ति का हस्तांतरण हो जाने के बाद, संपत्ति के स्वामी का नाम बिहार भूमि अभिलेख में दर्ज हो जाता है। अब स्वामी को सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसलिए किसी भी विवाद की स्थिति में यह स्वामित्व के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है। संपत्ति को दोबारा बेचने, ऋण लेने, करों का भुगतान करने आदि में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आवेदन करने के चरण (Online Process)

बिहार में दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने हेतु भूमि मालिक को Bihar Bhumi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ न केवल आवेदन किया जा सकता है, बल्कि स्थिति की जांच भी की जा सकती है।

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्थिति देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
  2. "म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें" पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन पेज पर "नागरिक" या "ऑपरेटर" विकल्प चुनें।
  4. अपना मोबाइल नंबर दें और कैप्चा भरकर लॉगिन करें।

नए उपयोगकर्ता पंजीकरण (Registration)

यदि आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो इन चरणों का पालन करें:

ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन कैसे भरें?

  1. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद "साइन-इन" करें।
  2. ओटीपी (OTP) के माध्यम से अपना खाता सत्यापित करें।
  3. "म्यूटेशन एप्लिकेशन" पर क्लिक करें।
  4. अपना जिला और अंचल चुनें और "नए म्यूटेशन के लिए आवेदन" पर क्लिक करें।
  5. फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  6. "पूर्वावलोकन" (Preview) दबाकर सभी जानकारी की जांच करें और फिर Submit बटन दबाएं।

दाखिल खारिज स्थिति (Mutation Status) की जांच कैसे करें?

अपने आवेदन की प्रगति देखने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं:

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

समय सीमा और शुल्क

यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो बिहार में दाखिल खारिज की मंजूरी में आमतौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है, जबकि फिजिकल आवेदन पर मामूली शुल्क लिया जा सकता है।

लंबित और अस्वीकृत आवेदनों के लिए समाधान

यदि आपका आवेदन कई दिनों से लंबित है या अस्वीकृत हो गया है, तो आप अंचल कार्यालय (Circle Office) का दौरा कर सकते हैं या RTPS Website पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।