परिमार्जन क्या है? कैसे करें | बिहार भूमि परिमार्जन का पूरा विवरण

बिहार सरकार ने भूमि से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए “बिहार भूमि पोर्टल (Bihar Bhumi Portal)” शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब जमीन से संबंधित सभी कार्य — जैसे खेसरा संख्या, खतियान, एलपीसी, भूमि लगान भुगतान, और परिमार्जन (Rectification) — ऑनलाइन किए जा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आता कि परिमार्जन (Parimarjan) क्या होता है और यह बिहार भूमि में क्यों जरूरी है।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे —

  • परिमार्जन का अर्थ क्या है,
  • बिहार भूमि में परिमार्जन क्यों किया जाता है,
  • इसे ऑनलाइन कैसे करें,
  • इसके फायदे, दस्तावेज़ और प्रक्रिया क्या है।

परिमार्जन (Parimarjan Plus) क्या है?

परिमार्जन” का अर्थ है — संशोधन या सुधार (Rectification or Correction)। जब बिहार भूमि रिकॉर्ड (जमाबंदी, खेसरा, या खतियान) में किसी प्रकार की गलती हो जाती है — जैसे नाम, पिता का नाम, क्षेत्रफल, या भूमि की स्थिति में त्रुटि — तो उसे सही करने की प्रक्रिया को परिमार्जन (Parimarjan Plus) कहा जाता है।

सरल शब्दों में कहा जाए तो,

“परिमार्जन वह प्रक्रिया है जिसके तहत जमीन के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि या गलती को सुधारा जाता है।”

बिहार भूमि में परिमार्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

बिहार भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के दौरान कई जगह नाम, खेसरा, या प्लॉट विवरण में गलतियाँ हो जाती हैं।
ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने जमीन रिकॉर्ड को सही करवाना चाहता है, तो उसे “परिमार्जन आवेदन” देना होता है।

नीचे कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से परिमार्जन की आवश्यकता होती है:

  1. जमीन मालिक के नाम में गलती होना।
  2. पिता या पति के नाम में त्रुटि होना।
  3. भूमि का क्षेत्रफल (Area) गलत दर्ज होना।
  4. खेसरा या प्लॉट नंबर में गड़बड़ी।
  5. रकबा या अंश में त्रुटि।
  6. भूमि श्रेणी (जैसे कृषि/गैर कृषि) में गलत एंट्री।
  7. मृतक व्यक्ति के नाम पर जमीन दर्ज होना।
  8. बिक्री-पत्र (Registry) के अनुसार रिकॉर्ड अपडेट न होना।

बिहार भूमि परिमार्जन कैसे करें? (Bihar Bhumi Parimarjan Process)

बिहार सरकार ने “DLRS Portal (Directorate of Land Records & Survey)” के तहत “Online Parimarjan System” शुरू किया है।
अब किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है

बिहार भूमि परिमार्जन की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step):

Step 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

सबसे पहले बिहार सरकार की वेबसाइट खोलें: https://parimarjanplus.bihar.gov.in/

Step 2: “परिमार्जन आवेदन” (Rectification Request) पर क्लिक करें

मुख्य पेज पर “ऑनलाइन आवेदन” सेक्शन में जाएँ और वहाँ “परिमार्जन आवेदन करें” विकल्प चुनें।

Step 3: जिला, अंचल और मौजा चुनें

अब आपको अपना जिला, अंचल, मौजा और खेसरा नंबर चुनना होगा।
इससे सिस्टम उस जमीन का रिकॉर्ड दिखाएगा जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

Step 4: गलत विवरण और सही विवरण दर्ज करें

अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जानकारी गलत है और सही जानकारी क्या है।
उदाहरण:

  • गलत नाम → सही नाम
  • गलत रकबा → सही रकबा
  • गलत खेसरा → सही खेसरा

Step 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

आपको प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे जैसे:

  • भूमि की रसीद (Lagaan Receipt)
  • रजिस्ट्रेशन डीड (Sale Deed/Registry Copy)
  • आधार कार्ड या पहचान पत्र
  • खतियान या जमाबंदी कॉपी
  • संबंधित राजस्व रसीद

Step 6: आवेदन सबमिट करें

सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “Submit” पर क्लिक करें।
आपका आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय (Circle Office) में चला जाएगा।

parimarjan Plus

Step 7: आवेदन की स्थिति देखें (Check Parimarjan Status)

आप अपने आवेदन की स्थिति “Application Status” सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ आपको आवेदन संख्या (Application ID) डालनी होती है।

Parimarjan Plus

परिमार्जन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

परिमार्जन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:

दस्तावेज़ का नामउद्देश्य
भूमि की रसीद / लगान रसीदस्वामित्व प्रमाण
रजिस्ट्री कॉपीबिक्री प्रमाण
खतियान या जमाबंदीपुराना रिकॉर्ड सत्यापन
पहचान पत्र (Aadhaar / Voter ID)आवेदक की पहचान
आवेदन पत्र (Online Form)सुधार हेतु विवरण
अन्य सहायक दस्तावेज़स्थानीय आवश्यकता के अनुसार

परिमार्जन का शुल्क (Fees for Parimarjan)

वर्तमान में बिहार सरकार ने ऑनलाइन परिमार्जन आवेदन के लिए कोई फिक्स्ड शुल्क निर्धारित नहीं किया है।
हालाँकि, कुछ मामलों में अंचल कार्यालय दस्तावेज़ सत्यापन या रसीद जारी करने के लिए नाममात्र शुल्क ले सकता है।

यदि आप “CSC (Common Service Center)” के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो ₹20–₹50 तक सेवा शुल्क लग सकता है।

परिमार्जन आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

यदि आपने आवेदन सबमिट कर दिया है, तो आप उसकी स्थिति इस प्रकार देख सकते हैं:

1️⃣ https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएँ
2️⃣ “परिमार्जन स्थिति देखें” (Check Application Status) पर क्लिक करें
3️⃣ अपना आवेदन नंबर डालें
4️⃣ सबमिट करने के बाद आपकी आवेदन स्थिति दिखाई देगी

  • Pending (लंबित)
  • Under Process (प्रक्रिया में)
  • Approved (स्वीकृत)
  • Rejected (अस्वीकृत)

परिमार्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  • परिमार्जन का निर्णय अंचलाधिकारी (CO) के अधिकार क्षेत्र में होता है।
  • आवेदन के साथ गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
  • आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ स्पष्ट और वैध होने चाहिए।
  • किसी विवादित भूमि पर परिमार्जन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा

बिहार भूमि परिमार्जन के लाभ

  1. ऑनलाइन प्रक्रिया: अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
  2. समय की बचत: घर बैठे रिकॉर्ड सुधार।
  3. भ्रष्टाचार में कमी: पारदर्शी डिजिटल प्रणाली।
  4. रिकॉर्ड अपडेट: भविष्य में जमीन की खरीद-बिक्री या म्यूटेशन आसान हो जाता है।
  5. सरकारी प्रमाणित सुधार: सुधारे गए रिकॉर्ड सरकारी स्तर पर मान्य होते हैं।

FAQs

परिमार्जन आवेदन कौन कर सकता है?

भूमि के वास्तविक मालिक या उनके विधिक उत्तराधिकारी आवेदन कर सकते हैं।

क्या परिमार्जन ऑनलाइन ही होगा?

हाँ, बिहार भूमि पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है।

आवेदन अस्वीकृत होने पर क्या करें?

आप पुनः संशोधित आवेदन कर सकते हैं या अंचल कार्यालय से संपर्क करें।

क्या परिमार्जन के बाद नया खतियान जारी होता है?

हाँ, सुधार के बाद नया रिकॉर्ड (Updated Jamabandi) उपलब्ध हो जाता है।

निष्कर्ष

परिमार्जन बिहार भूमि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी मदद से नागरिक अपने भूमि रिकॉर्ड में हुई गलतियों को आसानी से सही कर सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया के कारण अब यह पूरी तरह पारदर्शी, तेज़ और सुरक्षित हो चुकी है। यदि आपके भूमि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है, तो बिना देर किए https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन परिमार्जन आवेदन करें और अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज़ सही कराएँ।

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